Section 1 of BNSS:भारतीय न्याय प्रणाली को आधुनिक तकनीक और द्रुत प्रक्रिया के अनुरूप बनाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) को अस्तित्व में लाया गया है।
1973 की दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) बहुत समय से प्रभावी रही है, लेकिन उसमें समय के साथ कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता महशुस की गई इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए BNSS, 2023 लागु की गई है जिसने पुरानी व्यवस्था का स्थान लेते हुए आपराधिक न्याय में सरलता, तेजी और पारदर्शिता की दिशा में एक नई शुरुआत की है।
इसके अंतर्गत कुल 39 अध्यायों और 531 धाराओं का प्रावधान है, जो CrPC की तुलना में अधिक व्यापक और संशोधित है। इसमें 11 नई धाराएँ जोड़ी गई हैं और 85 मौजूदा धाराओं में संशोधन किए गए हैं, जिससे पुराने कानून की तुलना में विषयवस्तु और अधिक स्पष्ट हो गई है।
यह संहिता केवल प्रक्रियाओं को समेकित ही नहीं करती है बल्कि अभियुक्त के अधिकारों की सुरक्षा और जांच प्रक्रियाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग पर भी बल देती है। आइये इस संहिता को शुरुआत से लेकर अन्त तक कर्मबद्ध तरीके से जानते है –
Section 1 of BNSS – (धारा 1)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
अध्याय – प्रारंभिक
धारा 1 – संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ –
(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 है|
(2) इस संहिता के अध्याय 9, 11 और 12 से संबंधित उपबंधों से भिन्न, उपबंध, –
(क) नागालैंड राज्य को;
(ख) जनजाति क्षेत्रों को,
लागू नहीं होंगे, किंतु संबंद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को, यथास्थिति, संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र या उनके किसी भाग पर, ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपान्तरों सहित लागू कर सकेगी, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएं।
- स्पष्टीकरण – इस धारा में, “जनजाति क्षेत्र” से वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जो 21 जनवरी, 1972 के ठीक पहले, संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न हैं।
(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे भारत सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।
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Section 1 of BNSS – explain
इस संहिता की धारा 1 में संहिता का संक्षिप्त नाम, क्षेत्राधिकार और प्रभावी तिथि के बारे में बताया गया है यानि इस नए कानून का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) है और यह संहिता पूरे भारत में लागू होगी, लेकिन कुछ विशेष प्रावधान नागालैंड राज्य और कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर सीधे लागू नहीं होंगे, जैसे- अध्याय 9, 11 और 12 से संबंधित नियम से अलग नियम
इन प्रावधानों को तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित राज्य सरकार स्वयं उन्हें अधिसूचना (सरकारी आदेश) के माध्यम से लागू न कर दे।
अगर राज्य सरकार चाहे, तो वह इन नियमों को (पूरा या कुछ भाग) नागालैंड या किसी खास जनजातीय क्षेत्र में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर लागू कर सकती है।
“जनजातीय क्षेत्र” से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जो 21 जनवरी 1972 से पहले असम राज्य के तहत संविधान की छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में आते थे और शिलांग नगर पालिका की सीमा में आने वाले क्षेत्र से अलग हैं।
बीएनएसएस, 2023 भारत सरकार द्वारा घोषित तारीख से लागू मानी जाएगी, यानी जिस दिवस सरकार इस संहिता को लागु करने की अधिसूचना जारी करेगी, उसी दिन से यह कानून प्रभावी माना जाएगा।
Section 1 of BNSS Bare Act
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