इस लेख में भारतीय संविधान भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 23 से 28 : शोषण के विरुद्ध अधिकार | RIGHT AGAINST EXPLOITATION का उल्लेख किया गया है, उम्मीद है कि यह लेख आपको जरुर पसंद आऐगा –
शोषण के विरुद्ध अधिकार | अनुच्छेद 23 व 24
अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध –
(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
(2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
बेगार से तात्पर्य है, बिना किसी भुगतान के इच्छा के विपरीत कार्य लेना इसी तरह अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करना भी बेगार है।
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अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध –
चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक की किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।
नोट – खानों, कारखानों आदि में काम को कठोर एवं परिसंकटमय माना जाता है। इससे बालकों के स्वास्थ्य एवं बौद्धिक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 24 में बालकों के हितों के संरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार
Source Indian Constitution – Bare Act
महत्वपूर्ण अनुच्छेद
अनुच्छेद 1 – 4 : संघ और उसका राज्य क्षेत्र | Article 1 – 4 The Union and Its Territories
भारत में नागरिकता : अनुच्छेद 5 से 11 | Articles 5 to 11 of the Indian Constitution
मूल अधिकार : अनुच्छेद 12-13 | Fundamental Rights Article 12 To 13 In Hindi